महाराष्ट्र: मॉल को रात 10 बजे तक खोलने की मिली अनुमति, प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जरूरी-

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों घटती संख्या के बीच, अघाड़ी सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील दे दी है। सरकार ने इस ढील में महाराष्ट्र स्थित मॉल के समय सारिणी में बदलाव किया है। नए आदेशों के मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य में रात 10 बजे तक मॉल खुल रह सकते हैं। हालांकि मॉल में उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है।
शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने के लिए दिशानिर्देश
सभी शॉपिंग मॉल को सभी दिनों में रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, बशर्ते मॉल के कर्मचारियों सहित आने वाले लोगों के पास एक वैध कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही एक आईडी प्रूफ भी होना जरूरी है।
मॉल में उन लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन की लग चुकी होगी और दूसरी डोज लगने के 14 दिन बीत चुके होंगे।
18 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मॉल में प्रवेश करने के लिए, उन्हें एक वैध पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल या कॉलेज पहचान पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो उसे लाना जरूरी है।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी कि 'लोगों को मॉल में प्रवेश की अनुमति देने से पहले कोरोना टीकाकरण प्रमाणपत्रों की जांच करनी होगी। मॉल में गार्ड होने चाहिए। यह मॉल के मालिक की जिम्मेदारी है। गार्ड को आने वाले लोगों के प्रमाण पत्र की जांच करने की आवश्यकता है।"
महाराष्ट्र में नए दिशानिर्देश
महाराष्ट्र सरकार का नया कोरोना प्रोटोकॉल 15 अगस्त से लागू है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं 15 अगस्त से कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाने वालों के लिए उपलब्ध होंगी।
"महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, "यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रेन पास डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे शहर के नगरपालिका वार्ड कार्यालयों के साथ-साथ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से फोटो पास ले सकते हैं।"
नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट कुछ प्रतिबंधों के साथ रात 10 बजे तक 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं, जिसमें होटल के कर्मचारियों को हर समय फेस मास्क पहनना और उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो। जिमनेजियम, योग केंद्र, सैलून, पार्लर और स्पा रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं।
खुले में आयोजित समारोह में 200 लोगों की अनुमति हो सकती है और इनडोर स्थानों के मामले में क्षमता के 50% तक मेहमानों को अनुमति दी जाएगी।
महाराष्ट्र में कोरोना
बता दें कि कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में अबतक 1।35 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में 63।9 लाख लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य ने 3,173 टीकाकरण केंद्रों पर पर कुल 5,00,55,493 डोज कोरोना वैक्सीन लग चुकी है।
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